बिहार सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025’ की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो तलाकशुदा हैं या जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकती हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकती हैं।
इस योजना के तहत महिलाओं को ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। यह योजना महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो समाज में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस लेख में हम आपको इस योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 Overview
योजना का नाम | Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 |
---|---|
लाभार्थी | तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं |
लाभ | ₹25,000 आर्थिक सहायता |
आवेदन मोड | ऑफलाइन |
आवेदन प्रक्रिया | जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय |
विभाग | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
आयु सीमा | 18 से 50 वर्ष |
आय सीमा | ₹4,00,000 से कम वार्षिक आय |
आधिकारिक वेबसाइट | state.bihar.gov.in/minoritywelfare |
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 का उद्देश्य
बिहार महिला सहायता योजना 2025 (Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025) का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। यह योजना पहली बार वित्तीय वर्ष 2006-2007 में शुरू की गई थी और तब से इसका विस्तार और सुधार होता आ रहा है।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
इस योजना के तहत पहले महिलाओं को ₹10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। यह राशि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे RTGS/DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
पात्रता
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- तलाकशुदा महिलाएं: जो महिलाएं तलाकशुदा हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
- पति द्वारा परित्याग: जिन महिलाओं को उनके पति ने 2 वर्षों से अधिक समय के लिए छोड़ दिया है।
- पति का अपंग होना: जिन महिलाओं के पति पूर्ण रूप से अपंग हैं, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- आयु सीमा: आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आय सीमा: आवेदिका की वार्षिक आय ₹4,00,000 से कम होनी चाहिए।
- पात्रता से बाहर: विधवा और मोसमात महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं होंगी।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: आवेदन प्रक्रिया
बिहार महिला सहायता योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है। आवेदिका को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: सबसे पहले आवेदिका को अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म भरें: फॉर्म को सही तरीके से भरें और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
- जाँच प्रक्रिया: सभी जमा किए गए आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 Documents: आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- तलाक प्रमाण पत्र या पति द्वारा परित्याग का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- बैंक खाता विवरण
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
आवेदन की जांच पूरी होने के बाद योग्य महिलाओं के बैंक खातों में ₹25,000 की राशि सीधे भेजी जाएगी। यह राशि RTGS/DBT के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिससे महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सके।
संपर्क जानकारी
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदिका अपने जिला मुख्यालय में स्थित अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
- टॉल फ्री नंबर: 18003456123
- आधिकारिक वेबसाइट: www.minoritywelfare.bih.nic.in
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निष्कर्ष
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 का उद्देश्य राज्य की तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी स्थिति को सुदृढ़ करना है। इस योजना के तहत महिलाएं ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं।
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